शाहजहांपुर। गोकशी और हत्या में लिप्त चार अपराधियों को एडीएम प्रशासन जितेंद्र कुमार शर्मा ने एसपी की संस्तुति पर गुंडा एक्ट में निरुद्ध करके छह माह के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया है। इससे पहले एडीएम ने चारों अपराधियों को अपना पक्ष रखने का मौका देते हुए उनके तर्क सुने। आरोपियों के अपराधिक इतिहास को देखते एडीएम ने उन्हें समाज के लिए खतरा मानते हुए जिले से बाहर जाने का आदेश दिया।
जिला बदर किए गए अपराधियों में कांट कसबे के मोहल्ला तकिया निवासी हनीफ पर गोवध निवारण अधिनियम समेत अन्य मामलों में मुकदमे चल रहे हैं। मीरानपुरकटरा थाना क्षेत्र के गांव रमापुर दक्षिणी निवासी रंजीत उर्फ लालू पर हत्या का मामला दर्ज है। शहर में चौक कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सिंजई निवासी शेखर उर्फ अभिषेक मौर्य और मदनापुर थाना क्षेत्र के गांव बरुआ निवासी इंद्रपाल पर भी आईपीसी के तहत कई अपराधिक मामले दर्ज होने के कारण एडीएम शर्मा ने उन्हें समाज के लिए खतरा मानते हुए जिला बदर कर दिया। एडीएम ने कहा कि जिला बदर किए गए अपराधियों को केवल मुकदमों की तारीखों पर अदालत मेें पेश होने के लिए जिले की सीमा में दाखिल होने की छूट मिलेगी।