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कोर्ट के आदेश पर तीन पर धोखाधड़ी की रिपोर्ट

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तिलहर। कोर्ट के आदेश पर एक ट्रैक्टर एजेंसी स्वामी ने पिता पुत्र सहित तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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शाहजहांपुर के थाना सदर के मोहल्ला बाडूजई निवासी सतीश सक्सेना पुत्र प्यारेलाल ने एडीजे तृतीय के न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि शाहजहांपुर में उसकी राजा ऑटोमोबाइल के नाम से सोनालिका एजेंसी है। एजेंसी से तिलहर थाना क्षेत्र के गांव कुआडांडा निवासी परशुराम ने अपने पुत्र सुरेंद्र पाल के साथ मिलकर 5.55 लाख रुपये में वर्ष 2010 में एक सोनालिका ट्रैक्टर खरीदा था। जिसमें 3.35 लाख रुपये मौके पर ही अदा कर दिए थे और 2.20 लाख रुपये बाद में अदा करने का वादा किया था। उस ट्रैक्टर का बीमा भी नहीं कराया गया। 30 दिसंबर 2011 को वह ट्रैक्टर जब शाहाबाद के बेहटा निवासी बृजपाल पुत्र सियाराम चला रहा था इसी दौरान उससे हुई दुर्घटना में राज किशोर सिंह की मौत हो गई। इस मामले में तीनों लोगों ने फर्जी ड्राइवरी लाइसेंस लगाकर ट्रैक्टर को रिलीज करा लिया और उसका बकाया धन 2.20 लाख रुपये आज तक अदा नहीं किया। इस मामले में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर तीनों आरोपियों परशुराम, सुरेंद्र पाल व बृजपाल के विरुद्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
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