तिलहर। गबन के मामले में आरबीएम इंटर कॉलेज के प्रबंधक लाल प्रभात चंद्र की जमानत अर्जी खारिज करते हुए बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जेल भेज दिया।
आरबीएम इंटर कॉलेज के तत्कालीन प्रबंध संचालक रामनरेश वाजपेयी ने 30 मार्च 2001 को नगर के मोहल्ला दातागंज निवासी लालप्रभात चंद्र के खिलाफ विद्यालय जमीन 2.98 लाख रुपये में बेचने और उसमें से 2.90 लाख रुपये गबन किए जाने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मामले में वर्ष 2016 में न्यायालय की ओर से गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। इसके बाद भी लाल प्रभात चंद्र के न्यायालय में हाजिर न होने पर 18 मार्च 2023 को न्यायिक मजिस्ट्रेट तिलहर सिविल जज जूनियर डिवीजन रजत साहू ने कुर्की वारंट जारी कर दिया था।
इस मामले में 12 अप्रैल 2023 को तारीख होने पर लाल प्रभात चंद्र ने न्यायालय में अपना जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट उमम जाहिद की अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया।