शाहजहांपुर। चार सौ ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किए गए तस्कर को अदालत ने पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
23 जुलाई 2016 को निगोही थाने के उपनिरीक्षक बलराज सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि शाम करीब पांच बजे वह गश्त कर रहे थे। निगोही से बीसलपुर रोड पर ऊनकलां गांव के पतराजपुर तिराहे के पास पहुंचे तो ईशापुर की ओर से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। पुलिसकर्मियों को देखकर वापस जाने लगा। शक होने पर उसे रोका तो वह बाइक खड़ी कर भागने लगा। पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से चार सौ ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए लखीमपुर खीरी के पसगवां के गांव रम्पुरा के मूल निवासी और उस समय निगोही के गांव ईशापुर में रह रहे रामकुमार उर्फ मंगली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने रामकुमार उर्फ मंगली को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। संवाद