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जानलेवा हमले और हत्या में तीन को उम्रकैद

Fri, 24 Jun 2016 11:54 PM IST
ब्यूरो /शाहजहांपुर
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 शहर के चौक कोतवाली थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ फायरिंग झोंककर एक की हत्या और दूसरे को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम गोपाल उपाध्याय ने शुक्रवार को तीन आरोपियों आफताब निवासी मोहल्ला सिंजई, मुकीम निवासी मोहल्ला बंगस और राशिद निवासी मोहल्ला बिजलीपुरा को दोषीसिद्ध अभियुक्त करार दिया। साथ ही तीनों को उम्र कैद की सजा और 28-28 हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई। घटना 30 अप्रैल 2010 की रात करीब आठ बजे चौक कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला सिंजई में हुई थी। थाना क्षेत्र के मोहल्ला वर्क जई निवासी रहमत अली और उसका दोस्त खालिद निवासी मोहल्ला बीबीजई घटना वाली रात रिक्शे से अपने घरों को गर्रा फाटक की ओर से लौट रहे थे। मोहल्ला सिंजई में रमेश के होटल के सामने इनके पहुंचते ही तीनों आरोपियों ने अवैध असलहों से दोनों पर ताबड़तोड़ गोलियां तड़तड़ा दीं। रहमत के सीने में दायीं ओर गली लगी जबकि खालिद के सिर में बाईं ओर और सीने में गोली लगी थी। दोनों के जमीन पर गिरते ही रिक्शेवाला रिक्शा लेकर मौके पर भाग निकला एवं तीनों आरोपी गालियां देते हुए मोटरसाइकिल से भाग निकले। सूचना पाकर परिवारवाले और परिचित मौके पर पहुंचे। दोनों को गंभीर हाल में जिला अस्पताल में भरती कराया गया जहां से गंभीर हाल में खालिद को बरेली के लिए रेफर किया गया लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के संबंध में रहमत के भाई अफसर अली की तहरीर पर आईपीसी की धारा 302, 307, 504, 522, 526 आदि में एफआईआर दर्ज की गई। विवेचना में पता चला कि दोनों पक्ष रेता बजरी का कारोबार करते थे और उसी में रकम बंटवारे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद था। सरकारी वकील सुनील कुमार सिंह की ओर से कुल 11 गवाह कोर्ट में प्रस्तुत किए गए। पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट, प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान सुनने के बाद कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया।
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