विधिक साक्षरता एवं जागरूकतता शिविर में मंचासीन अधिकारी। संस्था
शाहजहांपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन सोमवार को तहसील तिलहर के ग्राम राजनपुर में किया गया। इसमें प्रतिबंधित नशे और उसको लेकर बने कानूनों की जानकारी दी गई।
प्राधिकरण सचिव/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीयूष तिवारी ने कहा कि अफीम, गांजा, स्मैक, ब्राउन शुगर प्रतिबंधित नशे हैं। इनको बेचना और इनका परिवहन करना सभी अपराध की श्रेणी में आता है। कानून में प्रतिबंधित नशे की मात्रा के अनुसार सजा का प्रावधान है। उन्होंने गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि नशों से दूर रहने की सलाह दी। निशुल्क विधिक सेवाएं और साइबर अपराध के बारे में बताया। नायब तहसीलदार तिलहर जगत मोहन जोशी ने तहसील स्तर पर चलाई जा रहीं योजनाओं की जानकारी दी। पैनल लाॅयर राहुल देव सागर ने नशा मुक्ति के साथ निशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया। इंस्पेक्टर तिलहर सुरेंद्र पाल सिंह ने पुलिस की कार्यप्रणाली से अवगत कराया। इस मौके पर लोक अदालत लिपिक मोहम्मद अफजल, पैरा लीगल वॉलंटियर धनिश पाल, अखिलेश सिंह मौजूद रहे।