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Shahjahanpur News: नक्शे के नए नियम से आय का खींचा खाका

Wed, 08 Nov 2023 12:43 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
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शाहजहांपुर। ग्रामीण क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता लागू होने के बाद जिला पंचायत ने आय बढ़ाने का खाका खींच लिया है। इस साल दो भवनों के नक्शे पास कर लगभग आठ लाख रुपये का राजस्व मिला है। उम्मीद है कि पहले साल में 50 लाख रुपये का फायदा होगा।
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पहले शहरी क्षेत्र में ही नक्शा पास होता था, लेकिन 25 अगस्त के बाद इस दायरे में गांव भी आ गए। शासन ने गांवों में भी नक्शा स्वीकृत कराने वालों को ही नया मकान बनाने की अनुमति देने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, नया निर्माण कराने वालों को ही नक्शा स्वीकृत कराना होगा। पहले से बने मकानों पर यह लागू नहीं होगा। मौजूदा समय में लोग व्यवसाय के नजरिये से गांवों में भी मकान बनवा रहे हैं। इसके लिए लोगों को पहले जिला पंचायत से नक्शा पास कराना होगा। अन्यथा जुर्माना और निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जिले की 1069 ग्राम पंचायतें जिला पंचायत के दायरे में हैं।


आने शुरू हो गए आवेदन -तालगांव एक फार्मेसी इंस्टीट्यूट ने भवन, सदर बाजार के एक व्यापारी ने स्कूल, परवेजपुर निवासी एक डॉक्टर ने पिपरौला के पास अस्पताल निर्माण, पिपरौला में एक व्यक्ति ने मछली पालन केंद्र, बल्लिया रोजा में एक व्यक्ति ने मकान, गढ़िया रंगीन में एक स्कूल भवन, मौजमपुर में एक मकान, बंडा निवासी एक व्यक्ति ने गैस एजेंसी भवन के लिए नक्शा पास कराने को आवेदन किया है।
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300 वर्ग मीटर से कम में नहीं लगेगा शुल्क : शासन के गजट के अनुसार व्यावसायिक भवन की श्रेणी में आवास के लिए भूमि की प्लॉटिंग, अस्पताल का निर्माण, गोदाम, मॉल, पार्क, उद्यान, फार्म हाउस, दुकान, रेस्टोरेंट निर्माण, कोचिंग सेंटर, निजी स्कूल का निर्माण आदि को शामिल किया गया है। आवासीय भवन बनाने वालों के लिए भी शुल्क निर्धारित किया गया है। हालांकि, 300 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल में निर्माण करने पर ही शुल्क देय होगा। 300 वर्ग मीटर तक शुल्क नहीं लिया जाएगा।
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