बिना अनुमति न करें लाउडस्पीकर का इस्तेमाल: एसडीएम
मिर्जापुर। एसडीएम विजयपाल सिंह और सीओ बल्देव सिंह खनेड़ा ने थाने में धर्म स्थलों के प्रबंधकों के साथ बैठक कर कहा कि बिना अनुमति के धार्मिक आयोजन में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल न करें। उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक लाउडस्पीकर इस्तेमाल के लिए 15 जनवरी तक अनुमति ले लें। बिना अनुमति लाउडस्पीकर इस्तेमाल पर सजा और जुर्माना का प्रावधान है। यह अनुमति एक बर्ष के लिए होगी। बैठक में शमशाद हसैन, फारूख अली, जमील अहमद, मोहम्मद तारिक अली, रिजवान अली, इमामुद्दीन, हाफिज मोहम्मद, मोरपाल, श्यामदास, मुरलीधर, सिराज अली, अच्युत महाराज, रामखिलावन, स्वामी रामचंद्रदास, कदरूद्दीन, मोहम्मद यार खां आदि रहे। एसओ वीरेंद्र सिंह चौहान ने लाउडस्पीकर की अनुमति के लिए 14 जनवरी तक आवेदन जमा करने की अपील की।