शाहजहांपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
रोजा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी थी कि उसकी 14 वर्षीय बेटी चार अगस्त 2019 को दोपहर दो बजे शौच करने के लिए गई थी। तभी रामदेव वर्मा ने बेटी को पकड़ लिया। उसने सीने पर तमंचा रखकर जान से मारने की धमकी दी और दुष्कर्म किया। घर लौटकर बेटी ने आपबीती सुनाई। पुलिस ने रामदेव वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान साक्ष्याें के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनोज कुमार सिद्धू ने रामदेव को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। संवाद