तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा के तहत पुलिस की पैरवी के फलस्वरूप चोरी के मामले में के एक आरोपी को दो वर्ष के साधारण कारावास व कुल 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद सोमवार को न्यायालय सीजेएम के कोर्ट ने थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत अभियोग में आरोपी चंद्रिका निषाद पुत्र राम जित्तन दास निवासी पड़रिया थाना धनघटा को जुर्म स्वीकार व दोष सिद्धि के आधार पर अलग-अलग धारा में दो-दो वर्ष के साधारण कारावास व 1500-1500 रुपये के अर्थदंड का दंडादेश पारित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।