संतकबीरनगर। पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा पैरवी के क्रम में न्यायालय सीजे (एसडी) एफटीसी/ एसीजेएम द्वारा दो अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। वादी मुकदमा विशाल निवासी बभनौली थाना धनघटा द्वारा अभियुक्त पिंटू व कृष्णा निवासी बभनौली थाना धनघटा के विरुद्ध मारपीट व गाली गलौज करने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियुक्तों के जुर्म स्वीकार करने पर न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक अभियुक्त को 2000-2000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर 7-7 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।