संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत मारपीट के मामले के दो दोषियों को न्यायालय उठने तक का कारावास व कुल सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 8 अक्तूबर को न्यायालय सीजे (एसडी) एफटीसी/एसीजेएम के कोर्ट ने थाना मेंहदावल से संबंधित अभियुक्त पधरा उर्फ श्यामसुन्दर व हरिश्चन्द्र निवासी सिक्टौर को न्यायालय उठने तक का कारावास व प्रत्येक को 3,500-3,500 रुपये के अर्थदंड से दंड़ित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोनों अभियुक्तों को एक-एक माह का साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। संवाद