संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मारपीट के मामले में 2 दोषियों को न्यायालय उठने तक का कारावास व 6,000 रुपये अर्थदंड लगाया। 18 नवंबर को न्यायालय सीजे(एसडी) /एसीजेएम के कोर्ट ने थाना बखिरा के मदरहा गांव में घटित घटना के संबंध में अभियुक्ता धानमती व बिन्द्रावती को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक का कारावास व 3,000-3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर दोनों को 30-30 दिन के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।