संतकबीरनगर। न्यायालय ने मारपीट के मामले में दो अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 30 अगस्त को न्यायालय सीजे (एसडी) एफटीसी/एसीजेएम की कोर्ट ने थाना मेंहदावल से संबंधित अभियोग के मामले में अभियुक्त राजाराम व दयाराम निवासी पेड़ारी खुर्द और राजाराम व दयाराम को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। दयाराम पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। संवाद