संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत आबकारी अधिनियम में दो दोषियों को न्यायालय उठने तक के कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 19 सितंबर को न्यायालय सीजे (एसडी) एफटीसी/एसीजेएम के कोर्ट ने थाना मेंहदावल से संबंधित अभियुक्त अनिल साहनी निवासी गगनई बाबू न्यायालय उठने तक का कारावास व 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। इसी तरह अभियुक्ता सरोज निवासी चिरैयाडाड़ थाना मेंहदावल को आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।