संतकबीरनगर। एडीएम कोर्ट ने सुनवाई के बाद आपराधिक प्रवृत्ति के दो आरोपियों को दोषी पाये जाने पर छह माह के लिए जिला बदर करने का आदेश पारित किया है। न्यायालय अपर जिलाधिकारी जयप्रकाश की कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी बीजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ अनिल सिंह निवासी बेलबनवा थाना मेंहदावल और सचिन निवासी बजही थाना बखिरा को बदर किया है। दोनों जहां पर भी निवास करेंगे वहां की स्थानीय पुलिस को सूचित करेंगे। संवाद