संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मारपीट के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने दो अभियुक्तों को आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित छत्तर निवासी उसका कला थाना कोतवाली खलीलाबाद ने गांव के ही झिनक पुत्र तपसी एवं इंद्रकला पत्नी झिनक के खिलाफ मारपीट का रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचक उपनिरीक्षक विजयधर तिवारी ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय भेजा था। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए प्रत्येक को चार-चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में प्रत्येक को 15-15 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद