संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप चोरी के मामले में एक अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व कुल 3,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप एक फरवरी को न्यायालय जेएम की कोर्ट ने थाना धनघटा पर पंजीकृत अभियोग के मामले में अभियुक्त पट्टू उर्फ श्रीराम पुत्र जीतू निवासी मझौरा जेल में बिताई गई अवधि व अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 10 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।