संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी के दोषी को तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड ने देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पीड़ित ने थाना बखिरा में तहरीर दिया कि दिनांक उसकी बेटी को 13 जनवरी 2017 को पुरानी रंजिश को लेकर गांव के एक व्यक्ति और उसकी पत्नी ने मारापीटा। घर में लेकर चला चला गया और छेड़छाड़ करने लगा। धमकी दिया कि किसी से कहोगी तो जान से मार देंगे। इस मामले में केस दर्ज हुआ। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट में गवाहों की गवाही तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य पीड़िता के बयान व पक्षों की बहस सुनने के उपरांत दोषी हरिश्चंद्र को तीन वर्ष सश्रम कारावास की कैद तथा पांच हजार रुपया अर्थ दंड से दंडित किया।