- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दिया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार की कोर्ट ने दूसरे के स्थान पर अन्य व्यक्ति को पेश करके बैनामा कराने वाले दो भाईयों समेत तीन आरोपियों को सात-सात वर्ष की साधारण कारावास व 13000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अजीत कुमार सिंह, अभियोजन अधिकारी विनय कुमार पांडेय, अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार चौबे ने बताया कि राम सुंदर पुत्र बलिकरन निवासी ग्राम बरडाड तप्पा उजियार परगना मगर पूरब तहसील खलीलाबाद जनपद बस्ती वर्तमान संत कबीरनगर के तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद में धनरुप यादव, उदय राज यादव ,जय राम यादव ,उदय नरायन यादव सकीनान बरडाड थाना बखिरा तथा सैदुल्लाह सकिन पठान टोला खलिलाबा थाना खलीलाबाद के विरुद्ध थाना कोतवाली खलीलाबाद में धोखाधड़ी व अन्य धाराओं में साल 1991 में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के बाद सभी पांचों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
मामला आराजी नंबर 581 रकबा एक बीघा 11 बिस्सा 10 धुर की भूमि के फर्जी तरीके से बैनामा करने के मामले मे कोर्ट में सभी आरोपियों ने विचारण की मांग किया। दौरान विचारण धमरूप व सैदुल्लाह की मृत्यु हो गई। सुनने के बाद दोषी पाए जाने पर उदय राज यादव, जय राम यादव, उदय नारायण यादव, सकिन बरडाड थाना बखिरा प्रत्येक को सात-सात वर्ष के साधारण कारावास व 13000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदा न करने पर सभी दोषियों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।