संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामले में तीन दोषियों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 7,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 10 मार्च को न्यायालय जेएम की अदालत ने थाना धनघटा पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित दोषी बुझारत, धर्मवीर व वीरवा उर्फ रामवीर निवासी नेतवापुर को उनके अपराध में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व प्रत्येक को 2,500-2,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक दोषी को 7-7 दिन के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। संवाद