संतकबीरनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत मंगलवार को न्यायालय सीजे(एसडी) एफटीसी /एसीजेएम द्वारा तीन दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा व 6000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। वादी मुकदमा अर्जुन बेलदार पुत्र भुल्लुर निवासी नटवावर थाना धनघटा द्वारा थाना धनघटा पर राजमती पत्नी रामजस, नीलू पत्नी अमरजीत व अमरजीत पुत्र रामजस निवासी नटवावर थाना धनघटा के विरुद्ध वादी के साथ मारपीट करने के संबंध में तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराया गया था। उक्त प्रकरण में जुर्म स्वीकार करने पर न्यायालय उठने तक की सजा व 2000-2000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर 7-7 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।