संतकबीरनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान की पैरवी से मारपीट, गाली और धमकी के मामले में तीन आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा मिली। न्यायालय ने मगरु, बुद्धिराम और सर्वजीत पर तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर प्रत्येक आरोपी को 30 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। यह मामला बखिरा थाना क्षेत्र के नवधवा गांव का है। गांव निवासी जगदीश ने 12 मार्च 2006 को तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उन्होंने जगदीश, उसकी बहन और मां से मारपीट की। उपनिरीक्षक बैजनाथ प्रसाद ने मामले की विवेचना की। पुलिस ने साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 26 अक्तूबर 2026 को जुर्म स्वीकार करने पर सजा सुनाई। संवाद