संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मारपीट के मामले में तीन दोषियों को न्यायालय उठने तक का कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया। सोमवार को न्यायालय सीजे(एसडी)/एसीजेएम के कोर्ट ने थाना बखिरा से संबंधित अभियुक्त हरेराम व निरंकार निवासी लोहरौली मिश्र को उनके अपराध के लिए न्यायालय उठने तक कारावास व 3000-3000 अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर 30 दिन कर साधारण कारावास भुगतना होगा। एक अन्य मामले में न्यायालय सीजे(एसडी)/एसीजेएम ने अभियुक्त पप्पू खां निवासी कस्बा बखिरा को न्यायालय उठने तक का कारावास व 3000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। संवाद