संतकबीरनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश दुबे की कोर्ट से ग्यारह लाख रुपये गबन मामले में आरोपी तीन सगे भाइयों को अग्रिम जमानत दे दी है।
अधिवक्ता अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित जुल्फेकार अहमद ने आरोप लगाया कि शब्बीर अहमद, सगीर अहमद, शकील अहमद पुत्र अली राजा थाना खलीलाबाद अंतर्गत मोहल्ला मोती नगर के रहने वाले हैं। यह लोग मीट मंडी खलीलाबाद में बकरा काट कर बेचते हैं। आरोप है कि तीनों भाई खड़ा बकरा खरीद कर ले जाते थे और उसे काटकर बेचते थे। तीनों भाइयों पर धीरे-धीरे 11 लाख रुपये का उधार हो गया। पीड़ित ने जब नौ अक्तूबर को रुपया मांगा तो तीनों भाइयों ने रुपया नहीं देने मारने-पीटने का आरोप लगाया।