संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद मारपीट के मामले मे तीन आरोपियों को एक-एक वर्ष सदाचार कायम रखने के लिए 20-20 हजार के दो प्रतिभू व समान राशि के निजी बंधपत्र पर छोड़ दिया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि सोमवार को एएसजे/एडीजे प्रथम के कोर्ट ने थाना बखिरा में पंजीकृत अभियोग के मामले में दोषसिद्ध होने पर रामछैल पुत्र राम अजोर, राम अजोर पुत्र रामवृक्ष व रामजस पुत्र रामवृक्ष निवासीगण बेलवा ठकुराई को एक-एक वर्ष के सदाचार कायम रखने के लिए 20-20 हजार रुपये के निजी बंधपत्र व समान राशि के दो प्रतिभू पर छोड़ दिया। रामवृक्ष पुत्र कुबेर व इसरावती पत्नी रामवृक्ष को 20 हजार रुपये के स्वबंध पत्र व समान राशि के दो प्रतिभूत को न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया।