जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र सिंह तंवर की कोर्ट ने अधिवक्ता को लाइसेंसी राइफल सटाकर जान से मारने की धमकी के मामले में आरोपी का लाइसेंस निरस्त करने का आदेश सुनाया है।
अधिवक्ता परमात्मा प्रसाद व ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि 30 जून 2020 को शस्त्रधारक छेदी यादव पुत्र लौटु यादव ग्राम पचपोखरी व अन्य आरोपियों के साथ मिलकर अधिवक्ता परमात्मा प्रसाद निवासी बेला थाना दुधारा को मारा-पीटा और सीने पर लाइसेंसी राइफल सटाकर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में शस्त्रधारक छेदी यादव पुत्र लौटू यादव निवासी पचपोखरी थाना दुधारा के विरुद्ध थाना पर मारपीट, जान से मारने की धमकी, एससी एसटी के तहत केस दर्ज हुआ।
डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अजीत सिंह के पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, एसपी की रिपोर्ट, प्रभारी थानाध्यक्ष की रिपोर्ट व पक्षों से उपलब्ध कराए गए अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन कर माना कि आरोपी शस्त्र धारक अन्य आरोपियों के साथ मिलकर अधिवक्ता परमात्मा प्रसाद मारा-पीटा। साथ ही लाइसेंसी शस्त्र सटाकर जान से मारने की धमकी दी। जिला मजिस्ट्रेट ने लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए लाइसेंस निरस्त किए जाने का आदेश दिया है।