संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत मारपीट के मामले में आरोपियों को एक-एक वर्ष के सदाचरण एवं परिवीक्षा बनाये रखने के लिए छोड़ दिया है। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व मॉनीटरिंग सेल के प्रयास से बुधवार को न्यायालय एससी-एसटी एक्ट के कोर्ट ने थाना मेंहदावल पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित आरोपी रामविलास पुत्र कौलेसर व खेताहू पुत्र रामविलास निवासीगण सिगरहट को उनके खिलाफ लगाए गए आरोप में दोषमुक्त किया। आरोपी रामविलास व खेताहू को एक-एक वर्ष की अवधि के लिए सदाचरण कायम रखने के लिए छोड़ दिया है।