संतकबीरनगर। न्यायालय ने पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी गोहत्या के दोषी को जेल में बिताई गई अवधि व 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना के बाद न्यायालय सीजे (जेडी)/जेएम की कोर्ट ने थाना दुधारा पर पंजीकृत मामले में मुस्तकीम निवासी भरवलिया बूधन के अपराध स्वीकार करने के आधार पर डित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को दो दिन का साधारण कारावास भुगतनी होगी। संवाद