संतकबीरनगर। उत्तर प्रदेश स्टांपे नियमावली के उपबंधों के अधीन प्रचलित मूल्यांकन दर सूची को निर्धारित कर दिया गया है। इसके तहत उप निबन्धक कार्यालय, खलीलाबाद सदर, मेंहदावल एवं धनघटा में स्थिति स्थावर सम्पत्तियों की प्रचलित दर-सूची का व्यापक स्थलीय सर्वेक्षण करने के बाद समस्त प्रकार की कृषि एवं अकृषि भूमियों के मूल्यांकन के लिए मोहल्ला व ग्रामवार दरें तथा वाणिज्यिक व आवासीय भवनों की निर्माण दरों को पुनरीक्षित किया गया है। यह दरें एक अगस्त से प्रभावी हो जाएंगी। एडीएम वित्त एवं राजस्व जय प्रकाश ने बताया कि उक्त पुनरीक्षित दरों की सूची जनपद के संबंधित उप निबंधक कार्यालय एवं स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। संवाद