संतकबीरनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट करने के मामले में दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा व 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। कोतवाली के पटखौली निवासी रामने एक मई को पुलिस को तहरीर देकर कहा कि गांव के मजनू ने उसके बेटे को गालियां देते हुए मारापीटा। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। उन निरीक्षक वीएस शर्मा ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। एसपी संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में न्यायालय सीजेएम द्वारा दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा व 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अर्थदंड अदा न करने पर 25 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद