संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत गोहत्या के दोषी को जेल में बिताई गई अवधि व दो हजार रुपये के अर्थदंड तथा न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया। संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद 13 अगस्त को न्यायालय सीजे(जेडी)/जेएम की कोर्ट ने थाना दुधारा पर पंजीकृत गोहत्या निवारण अधिनियम के मामले में दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद