संतकबीरनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय सीजेएम द्वारा अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। वादी मुकदमा जगमुरत पुत्र लालमन निवासी बयारा थाना कोतवाली द्वारा अभियुक्त गोरखनाथ निवासी रसुला बाद थाना कोतवाली खलीलाबाद के विरुद्ध मारपीट के दौरान वादी की गाय को मारपीट कर घायल करने के संबंध में प्रार्थनापत्र देकर रिपोर्ट पंजीकृत कराई गई थी। संवाद