संतकबीरनगर। गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि तथा न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है।
एसपी सत्यजीत गुप्त ने अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के तहत सिविल जज जूनियर डिविजन न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गोवध निवारण अधिनियम के तहत लौटू उर्फ मो रफीक पुत्र मो. शब्बीर दुर्गजोत थाना बखिरा को मुकदमा में अपराध स्वीकार करने पर जेल में बिताई गई अवधि व 400 रुपये का अर्थदंड व न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया। संवाद