संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत गो हत्या के दोषी को जेल में बिताई गई अवधि और चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के बाद 10 सितंबर को न्यायालय सीजे (एसडी) एसीजेएम की कोर्ट ने थाना बखिरा पर पंजीकृत मामले में अभियुक्त नूर आलम निवासी दुर्गजोत को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो माह का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद