संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत गाली व झोपड़ी उजाड़ देने के मामले में एक अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 18 दिसंबर को न्यायालय सीजे(एसडी)/एसीजेएम की कोर्ट ने थाना बखिरा से संबंधित अभियुक्त सुभाष राय निवासी कड़जा थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर को उनके अपराध में दोष सिद्ध के आधार पर न्यायालय उठने तक का कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 1 माह के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।