फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sant Kabir Nagar News: दहेज हत्या के दोषी पति को दस वर्ष का सश्रम कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
30,000 रुपये का अर्थदंड भी लगा
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने दहेज हत्या के दोषी पति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 30,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की आधी धनराशि वादी को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया।
विज्ञापन

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि गोरखपुर जनपद के खोराबार थाना अंतर्गत विशुनपुर बुजुर्ग निवासी धर्मेंद्र शर्मा ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें कहा कि केसार गांव निवासी त्रिलोकी पुत्र राम नवल शर्मा से उनकी छोटी बहन वंदना का विवाह हुआ था। उनकी बहन वंदना को त्रिलोकी व उनके भाई दिलीप व दिलीप की पत्नी कल्याणी दहेज के लिए बराबर प्रताड़ित करते थे। 14 जून 2014 को त्रिलोकी उसकी बहन को विदा करा कर अपने घर ले गया। 16 जून 2014 को दहेज की बात को लेकर त्रिलोकी ने सिर में टांगी से वार कर रात करीब 8:30 बजे उसकी बहन वंदना को मार दिया ।वंदना बेहोश होकर गिर पड़ी। गांववालों ने उसे सरकारी अस्पताल खलीलाबाद ले जाकर उपचार कराया, जहां स्थिति गंभीर देखकर डॉक्टर ने गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। जहां रास्ते में वंदना की मौत हो गई। सूचना पर वह अपनी बहन के घर गया तथा कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया। जिसके आधार पर पुलिस ने दहेज हत्या का केस दर्ज किया। विवेचक ने विवेचना के उपरांत त्रिलोकी नाथ शर्मा के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया । जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की ओर से 10 गवाहों की गवाही करायी गई। सभी गवाहों ने अभियोजन का समर्थन किया। जिसके आधार पर आरोप साबित पाए जाने पर कोर्ट ने दोषी पति को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 30,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की आधी धनराशि वादी को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें