संतकबीरनगर। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से संचालित योजनाओं में ऋण की अदायगी नहीं होने से ब्याज सहित ऋण की धनराशि अधिक हो गई है। ऐसे बकाएदारों के लिए एक जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक नवीन एक मुश्त समाधान योजना लागू की गई है। समस्त धनराशि एकमुश्त जमा करने पर केवल मूलधन एवं दिए गए ऋण की निर्धारित अवधि का साधारण ब्याज ही जमा करना होगा। जिला प्रबंधक अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम महेंद्र कुमार ने बताया है कि शेष अवधि का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज व दंड ब्याज माफ करते हुए उन्हें अदेयता प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। संवाद