संतकबीरनगर। कोर्ट ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हत्या के प्रयास मामले में अभियुक्त को छह वर्ष कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के बाद 14 फरवरी को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 के कोर्ट ने सात सीएलए एक्ट थाना दुधारा पर पंजीकृत अभियोग से संबंधित अभियुक्त नान्हू बंजारा निवासी मदाईन को दोषी पाने पर छह वर्ष कारावास और 1700 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 10 दिन अधिक कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद