संतकबीरनगर। न्यायालय सिविल जज जूनियर डिविजन एफटीसी द्वितीय/जेएम निधि मिश्रा की अदालत ने दहेज उत्पीड़न व अपशब्द कहते हुए मारने पीटने के मामले में एक ही परिवार के छह लोगों को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। मामले में जमीरुननिशान ने अपने पति जमाल अहमद, ससुर शोहरत अली, सास नजमा खातून, ननद मरियम, देवर कमाल अहमद व निहाल अहमद निवासी रोजा थाना महुली के खिलाफ महिला थाना में दहेज उत्पीड़न वो अन्य आरोप में 2020 में केस दर्ज कराया था। संवाद