तेजाब से हमला करने के दोषी को सात साल की सजा
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मी कांत शुक्ला ने तेजाब से हमला करने के दोषी को सात वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना न अदा करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी।
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मेंहदावल के कपिल ने थाने में प्रार्थनापत्र देकर बताया था कि नौ नवंबर 2007 की शाम 6:30 बजे उनके मोहल्ले के रिंकू गली में पटाखा फोड़ रहे थे। उसी बात को लेकर विजय, इंद्रावती ने मारा पीटा व ललकारा तथा तेजाब से हमला कर दिया।
दुर्गावती के ऊपर तेजाब पड़ गया और वह झुलस गईं। जबकि अन्य कई लोग भी झुलस गए। मामले में मेंहदावल थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचक ने आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। आरोप साबित पाए जाने पर कोर्ट ने दोषी इंद्रावती को सात वर्ष का कारावास और 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।