- खलीलाबाद क्षेत्र के कस्बा का मामला
- शादी का झांसा देकर विवाहिता को प्रेमजाल में फंसाया
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय सीजेएम अनिल कुमार ग्यारहवें की कोर्ट ने विवाहित महिला को प्रेमजाल में फंसा कर शादी का झांसा देकर घर में घुसकर जबरस्ती दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई के बाद मुख्य आरोपी सेना के जवान के साथ आरोपी के बहन और मां के विरूद्ध केस दर्ज करने का आदेश कोतवाली पुलिस को दिया है। 24 घंटे में केस दर्ज कर कोर्ट को अवगत कराने का भी आदेश दिया है ।
मामला कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र में आने वाले एक कस्बा का मामला है। विवाहिता ने कोर्ट में तहरीर दिया कि उसका ससुराल कस्बा में स्थित है। उसके पति नशे के आदी हैं। पीड़िता के ससुराल कस्बा के बगल में आरोपियों का घर है। आरोप लगाया कि 26 वर्षीय युवक सेना में नौकरी करता है। तीन वर्ष पूर्व उसे अकेली पाकर उसके घर में घुसकर दुष्कर्म किया।
तीन मार्च 2024 को मुख्य आरोपी बहन व मां के साथ पीड़िता के मायके थाना दुधारा अंतर्गत ग्राम में सुनसान जगह ले जाकर कहा कि उसके साथ शादी नहीं करेगा। पीड़िता ने जब विरोध किया तो मुख्य आरोपी और उसकी बहन ने मारा-पीटा। पीड़िता हैरान व परेशान होने के बाद स्थानीय थाने में तथा रजिस्टर्ड डाक से एसपी को केस दर्ज करने प्रार्थना पत्र दिया। आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को आरोपी आर्मी मैन तथा उसकी बहन और मां के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करने, विवेचना करने तथा रिपोर्ट की एक प्रति 24 घंटे में न्यायालय में प्रेषित करने का आदेश दिया है।