- 18 हजार रुपये अर्थ दंड लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने किशोरी के घर में घुसकर जान से मरने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए गए दोषी जितेंद्र को 12 वर्ष सश्रम कारावास 18 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष की साधारण सजा भुगतनी होगी।
किशोरी की मां ने थाना धनघटा पुलिस को चार सितंगर 2016 को तहरीर दी कि उसकी बेटी अकेली थी। आरोप लगाया कि आरोपी उसके घर में घुस आया। मुंह में कपड़ा भर कर हाथ में चाकू लेकर मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। तहरीर के आधार पर आरोपी के विरुद्ध छेड़ छाड़ एससी-एसटी एक्ट में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के बाद आरोपी जितेंद्र के विरुद्ध नाबालिग लड़की को घर में घुसकर जान माल की धमकी देते हुए दुष्कर्म करने तथा एससी-एसटी एक्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। वादिनी मुकदमा, अन्य गवाहों की गवाही और साक्ष्य एवं पत्रावली का अवलोकन करने तथा मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम ने थाना धनघटा अंतर्गत ग्राम के जितेंद्र को 12 वर्ष सश्रम कारावास 18000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।