संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर दोषी को आजीवन कारावास तथा दो लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो साल की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि कोतवाली थाना खलीलाबाद क्षेत्र के ग्राम बूधा कला निवासी भानु प्रकाश शुक्ल पर थाना कोतवाली खलीलाबाद में वर्ष 2017 में हत्या तथा एससीएसटी एक्ट का केस दर्ज हुआ। विवेचक ने आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट में विचारण के बाद हत्या तथा एससीएसटी एक्ट में दोषी पाए जाने पर दोषी ने भानु प्रकाश शुक्ल को आजीवन कारावास और दो लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो वर्ष की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही दोषी द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का भी आदेश दिया है।