संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत आबकारी अधिनियम में दोषी को न्यायालय उठने तक का कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन के प्रभावी पैरवी पर मंगलवार को न्यायालय सीजे (एसडी) फीटीसी/एसीजेएम के कोर्ट ने अभियुक्त दीनानाथ निवासी पश्चिमी टोला थाना मेंहदावल को न्यायालय उठने तक का कारावास से दंडित किया। दो हजार रुपये अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। संवाद