- कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को केस दर्ज करने का दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। सीजेएम चेतना त्यागी की कोर्ट ने आम तोड़ने के विवाद को लेकर पट्टीदार के घर में घुसकर मारने पीटने अपशब्द कहने जान से मारने की धमकी के मामले में पटीदार दंपती और पुत्र के विरुद्ध कोतवाली पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
कोतवाली खलीलाबाद मोहिउद्दीनपुर निवासी पीड़ित शीला ने कोर्ट में तहरीर दिया कि पटीदार रंजिश को लेकर उसके गांव के आरोपी उससे रंजिश रखते हैं। आरोप लगाया कि 16 मई की शाम को सात बजे बेटे आदर्श को आम तोड़ने का बहाना लेकर उसके संगीता, मनीष, राम आशीष अपशब्द कहते हुए लाठी डंडा लेकर उसके घर में घुसकर उसे तथा उसके बेटे को मारने लगे। बीच बचाव करने पति राम प्रीत और राम हित गए तो आरोपियों ने उन्हें भी मारा पीटा। सीजेएम चेतना त्यागी की कोर्ट ने सुनवाई के बाद कोतवाली थाना क्षेत्र मोहिउद्दीनपुर निवासी एक ही परिवार के संगीता, मनीष, राम आशीष के विरुद्ध कोतवाली पुलिस को सुसंगत धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है।