संतकबीरनगर। सीजेएम अनिल कुमार की कोर्ट ने गैरकानूनी व फर्जी तरीके से कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर प्रधानाध्यापक पद पर रहते हुए अवैध तरीके से नियुक्ति करने के मामले में आरोपी बनाए गए फारूक अहमद और इकबाल अहमद निवासी लेडुआ महुआ थाना बखिरा के विरुद्ध थानाध्यक्ष बखिरा को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। बखिरा क्षेत्र के अमरडोभा निवासी मोहम्मद अहमद पुत्र औरंगजेब के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश दिया है।