संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय सीजेएम अनिल कुमार की कोर्ट ने प्रेमी युवक को घर बुलाकर जान से मारने की नीयत से मारपीट कर हत्या करके मोबाइल फोन और रुपये अपने पास रखने के मामले मे आरोपी बनाए गए प्रेमिका के भाई, माता और प्रेमिका के विरूद्ध थाना महुली पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता आफाक अहमद अंसारी ने बताया कि थाना महुली अंतर्गत ग्राम जोगा राजा के पीड़ित भाई दीनानाथ ने कोर्ट में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसके छोटे भाई 22 वर्षीय रोहित कुमार का गांव की लड़की से संपर्क था। लड़की की मां शादी मेरे छोटे भाई से करना चाहती थी। आरोप लगाया कि लड़की का भाई शादी का विरोध करता था। बावजूद इसके भी लड़की व उसकी मां मेरे भाई से फोन पर बातचीत करते रहते थे। इस बीच लड़का मुबंई चला गया। आरोप है कि प्रेमिका के घर वाले फोन कर उसके भाई को गांव बुला लिए।
28 जनवरी को शादी के लिए दबाव बनाया। जिसका विरोध प्रेमिका के भाई ने किया। आरोप है कि 28/29 जनवरी 2024 की रात को लडकी, उसके भाई व मां ने भाई को खिला पिलाकर जान से मारने की नीयत से मारे-पीटे और कठिनइयां नदी के पुल के पास मारकर रख दिए। गांव के व्यक्ति से सूचना मिलने पर वहां जाने पर उसकी सांस चल रही थी। दवा इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में उसके भाई की मृत्यु हो गई। पीड़ित भाई की तहरीर पर सुनवाई के बाद सीजेएम अनिल कुमार की कोर्ट ने आरोपी प्रेमिका, उसकी मां और भाई के विरुद्ध थाना महुली पुलिस को सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर 24 घंटे के अंदर उसकी एक प्रति न्यायालय प्रेषित करने का आदेश दिया है।