- तीन दिन के अंदर आख्या प्रस्तुत करने को भी कहा
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी बनाए गए दो लोगों के विरुद्ध थानाध्यक्ष महुली को केस दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही तीन दिन के अंदर आख्या प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है।
अधिवक्ता नसरीन खान ने बताया कि महुली क्षेत्र निवासी पीड़िता की मां ने तहरीर दिया था कि दो वर्ष पहले खलीलाबाद समाज कल्याण विभाग कार्यालय गई थी जहां दो लोग मिले थे। जिन्होंने अपना नाम व पता निवासी हरपुर बुदहट जिला गोरखपुर बताते हुए कहे कि वह लोग आसानी से विधवा पेंशन बनवा देंगे। इस बहाने जान पहचान को बढ़ाते हुए दोनों आरोपी उसके घर आने-जाने लगे।
10 मार्च 2024 को उसकी 17 वर्षीय पुत्री बकरी चराने बगीचे में गई थी। एक घंटा से ज्यादा बीत गया और देर होने लगी परेशान होकर खोजते हुए बगीचे की तरफ जाने लगी तभी दोनों आरोपी बगीचे की तरफ से तेजी से आते दिखे। उनको देखकर मुंह छुपा कर जाने लगे। पूछने पर दोनों ने 500 रुपये का नोट पकड़ाते हुए कहा कि तुम्हारी लड़की को गलती से चोट लग गया है। देखा कि उसकी पुत्री अस्त-व्यस्त हालत में रोते हुए आ रही थी और उसको देखते ही फूट कर रोने लगी।
पुत्री ने बताया कि पेंशन बनवाने के लिए जो दोनों आरोपी (अंकल) आते हैं उन्होंने बगीचे में जबरदस्ती दुष्कर्म किया। कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता की मां ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों निवासी थाना हरपुर बुद्ध जिला गोरखपुर के विरुद्ध थानाध्यक्ष महुली को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।