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सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश

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सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश
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पुलिस अधिकारियों के साथ सीएम से पीड़ित मां लगा चुकी थी गुहार
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश बेलहर कला की पुलिस को दिया है। कोर्ट ने यह आदेश पीड़ित मां के आवेदन पर दिया।
अधिवक्ता परशुराम ने बताया कि बेलहर कला क्षेत्र की पीड़ित मां ने कोर्ट में आवेदन दिया था। उसने बताया था कि 16 वर्षीय बेटी 25 जुलाई की सुबह करीब दस बजे सीवान में नित्यक्रिया के लिए गई थी। बेटी को अकेला पाकर गांव के तीन युवक और सिद्धार्थनगर जिले का एक युवक पहुंच गए। आरोप है कि युवकों ने उसकी बेटी को गन्ने के खेत में उठा ले गए और बारी-बारी से दुष्कर्म किया। आरोप है कि बेटी को आरोपी टेंपों में बैठा कर खलीलाबाद रेलवे स्टेशन ले गए।
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उसी दौरान दो लोगों ने बेटी को बचा लिया और आरोपी भाग गए। पीड़ित मां ने बेलहर कला पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस आज-कल कार्रवाई करने का बहना बनाती रही। एसपी को जरिए रजिस्ट्री सूचना भेजी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित मां का आरोप है कि डीआईजी बस्ती, आईजी जोन गोरखपुर और मुख्यमंत्री को भी डाक से सूचना दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरी में पीड़ित मां ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने सुनवाई के बाद चारों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
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